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	<title>UP Panchayat News Archives - Newj9</title>
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	<description>Hindi News, Lifestyle &#38; Entertainment Articles</description>
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		<title>UP Panchayat News: यूपी में ग्राम प्रधान बने प्रशासक, 27 मई से लागू होगी नई व्यवस्था</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Newj9]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 06:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के निर्देश पर अब निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 27 &#8230;</p>
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<p>उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के निर्देश पर अब निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।</p>



<p>यह नई व्यवस्था 27 मई 2026 से लागू होगी। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए अधिकार दे दिए हैं। अब प्रत्येक जिले में डीएम पूर्व ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करेंगे।</p>



<h2 class="wp-block-heading">नई पंचायत बनने तक लागू रहेगी व्यवस्था</h2>



<p>सरकारी आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक नई ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो जाता। अधिकतम छह महीने तक पूर्व ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम कर सकेंगे।</p>



<p>सरकार का कहना है कि पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने और विकास कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">सिर्फ सामान्य और रूटीन काम कर सकेंगे प्रशासक</h2>



<p>सरकार ने साफ किया है कि प्रशासक बनाए गए पूर्व ग्राम प्रधान केवल पंचायत के सामान्य और रोजमर्रा के कार्य ही संभाल सकेंगे।</p>



<p>उन्हें किसी भी प्रकार के बड़े, वित्तीय या नीतिगत फैसले लेने की अनुमति नहीं होगी। गांवों में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, मनरेगा और अन्य जरूरी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।</p>



<h2 class="wp-block-heading">बड़े फैसलों के लिए डीएम की मंजूरी जरूरी</h2>



<p>अगर किसी विशेष परिस्थिति में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना जरूरी होगा, तो प्रशासक सीधे फैसला नहीं ले पाएंगे।</p>



<p>ऐसे मामलों में प्रस्ताव पहले जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के पास भेजा जाएगा। डीएम की स्वीकृति मिलने के बाद ही उस पर कार्रवाई की जाएगी।</p>



<h2 class="wp-block-heading">पंचायत कानून के तहत लिया गया फैसला</h2>



<p>जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पांच साल का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई पंचायतों के गठन तक राज्य सरकार को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार होता है।</p>



<p>इसी कानूनी प्रावधान के तहत सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है।</p>



<h2 class="wp-block-heading">पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल</h2>



<p>ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही अब पंचायत चुनाव को लेकर भी राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।</p>
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