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सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप ब्लॉकिंग याचिका पर विचार से किया इनकार, हाई कोर्ट का सहारा लेने की दी सलाह

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया खातों को निलंबित और ब्लॉक करने संबंधी देशव्यापी दिशा-निर्देश जारी करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि वे कानून में उपलब्ध अन्य उपायों का सहारा ले सकते हैं।
याचिकाकर्ता का मामला
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट, जिसका वे ग्राहकों से बातचीत के लिए इस्तेमाल करते थे, ब्लॉक कर दिया गया। उनका क्लिनिक और पॉलीडायग्नोस्टिक सेंटर है और पिछले 10-12 साल से यह प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि अन्य कम्युनिकेशन ऐप्स का उपयोग किया जा सकता है।
- बेंच ने पूछा कि क्या व्हाट्सएप तक पहुंच का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है।
- अदालत ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वे सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, बजाय हाई कोर्ट के।
अदालत ने क्या सुझाव दिया
- हाल ही में एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च हुआ है, जिसका उपयोग याचिकाकर्ता अपने ग्राहकों से संपर्क के लिए कर सकते हैं।
- याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में दीवानी मुकदमा दायर करने और शिकायत दर्ज करने की सलाह दी गई।