आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को पैन कार्ड धोखाधड़ी में दोषी ठहराया, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों को 7 साल की सजा सुनाई है।
यह मामला अब्दुल्ला आजम द्वारा दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में इस मामले में केस दर्ज कराया था। उनके आरोप के मुताबिक, अब्दुल्ला आजम ने एक पैन कार्ड में 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 की जन्मतिथि दर्ज करवाई। इस मामले में आजम खान को भी आरोपी बनाया गया था।
करीब दो महीने पहले ही आजम खान सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आए थे। हालांकि, पैन कार्ड मामले में अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इससे पहले हेट स्पीच मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था।
आजम खान और उनके परिवार पर कुल मिलाकर कई मामले दर्ज हैं। उनके बड़े बेटे अदीब आजम के खिलाफ 20 से अधिक, छोटे बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ करीब 40 और पत्नी के खिलाफ 30 मामले दर्ज हैं। कई मामलों में फैसला आ चुका है, जबकि कई मामलों में सुनवाई अभी बाकी है।

