उत्तर प्रदेश

दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका, सजा बढ़कर 10 साल हुई

Azam Khan और उनके बेटे Abdullah Azam Khan को दो पैन कार्ड मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। Rampur की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने दोनों की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी है।

इससे पहले नवंबर 2025 में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। मामला अलग-अलग जन्मतिथि के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है।

सजा बढ़ाने की मांग पर फैसला

इस फैसले के खिलाफ आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने अपील दायर की थी। वहीं Akash Saxena ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि दोनों पहले से ही फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं, इसलिए यह आदतन अपराध (Habitual Offence) का मामला बनता है। इसी आधार पर सजा बढ़ाने की मांग की गई थी।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी।

क्या है पूरा मामला

मामला वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था। आरोप था कि अलग-अलग जन्मतिथि दिखाकर दो पैन कार्ड तैयार कराए गए और इन दस्तावेजों का इस्तेमाल चुनावी हलफनामों तथा अन्य सरकारी कार्यों में किया गया।

जांच के दौरान आयकर विभाग के रिकॉर्ड, चुनावी दस्तावेज और अन्य प्रमाण अदालत में पेश किए गए थे।

पहले भी विवादों में रहे हैं अब्दुल्ला आजम

अब्दुल्ला आजम पहले भी जन्मतिथि विवाद में अपनी विधानसभा सदस्यता गंवा चुके हैं। Allahabad High Court ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी।

वहीं आजम खान पर पहले से कई मामले चल रहे हैं। हाल ही में 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भी उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी।

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