अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत, दो पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा रद्द
समाजवादी पार्टी नेता Abdullah Azam Khan को दो पासपोर्ट मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। MP/MLA सेशन कोर्ट ने उनके खिलाफ सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया है।
MP/MLA कोर्ट ने मंजूर की अपील
बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर 2025 को MP/MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। मामले में 25 मई को बहस पूरी हुई थी और शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी अपील स्वीकार कर ली।
क्या है दो पासपोर्ट मामला?
यह मामला बीजेपी विधायक Akash Saxena की शिकायत पर दर्ज हुआ था। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए थे।
- एक पासपोर्ट में जन्मतिथि: 1 जनवरी 1993
- दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि: 30 सितंबर 1990
आरोप यह भी था कि दोनों पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश यात्राओं में किया गया।
2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा
यह मामला 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया गया था। इसके बाद मामला MP/MLA कोर्ट में विचाराधीन रहा।
जेल से बाहर आने का रास्ता अभी साफ नहीं
हालांकि इस मामले में राहत मिलने के बावजूद Abdullah Azam Khan फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उनके खिलाफ अन्य कई मामले अभी भी लंबित हैं, जिनमें कुछ मामलों की सुनवाई Supreme Court of India में जारी है।



