हाईकोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ मामले की PIL पर सुनवाई से किया इनकार

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कथित तौर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की जांच की मांग की गई थी।
कोर्ट ने क्षेत्राधिकार पर उठाए सवाल
न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि यह मामला लखनऊ बेंच के क्षेत्राधिकार में आता भी है या नहीं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं को बेंगलुरु का निवासी बताया है और मामले का सीधा संबंध उत्तर प्रदेश से स्पष्ट नहीं है।
जांच की मांग की गई थी
याचिका में आरोप लगाया गया था कि एक गैर-पंजीकृत संगठन ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं को प्रभावित करने और कथित रूप से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल है। याचिकाकर्ता ने NIA और ED से जांच कराने तथा सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करने की मांग की थी।
कर्नाटक हाई कोर्ट जाने की सलाह
अदालत ने टिप्पणी की कि यह मामला राष्ट्रीय स्तर का प्रतीत होता है, इसलिए इसे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में दायर किया जाना चाहिए था। साथ ही यह भी कहा गया कि याचिका में उत्तर प्रदेश से जुड़ा कोई विशेष कारण नहीं दिखता।
याचिका वापस ली गई
अदालत द्वारा क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। कोर्ट ने उन्हें उपयुक्त अदालत में नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी दी।



