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केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा कदम, ED को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये याचिकाएं दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को समन जारी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देती हैं।
क्या कहा कोर्ट ने?
न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान:
- ED को हलफनामा दाखिल कर अपनी प्रारंभिक आपत्तियां दर्ज करने को कहा।
- अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर 2025 तय की गई है।
केजरीवाल की याचिकाएं किसके खिलाफ हैं?
- मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी किए गए दो समनों के खिलाफ।
- सेशंस कोर्ट द्वारा 17 सितंबर 2024 को दिए गए उस फैसले के खिलाफ, जिसमें उनकी अपील खारिज कर दी गई थी।
क्या है मामला?
- यह पूरा मामला दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।
- ED और CBI दोनों इस केस की जांच कर रही हैं।
- आरोप है कि शराब लॉबी से रिश्वत लेकर नीति में बदलाव किया गया और उससे मिले पैसों का इस्तेमाल AAP के गोवा चुनाव प्रचार में किया गया।
ED की दलील: याचिका विचार योग्य नहीं
ED की ओर से पेश हुए वकील ज़ोहेब हुसैन ने कोर्ट में कहा कि:
“इसी आधार पर पहले भी एक याचिका खारिज की जा चुकी है, ऐसे में दोबारा समीक्षा याचिका नहीं की जा सकती।”
अब तक की कार्रवाई:
- अरविंद केजरीवाल को ED ने कई बार समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए।
- इसके बाद मार्च 2025 में ED ने उन्हें गिरफ्तार किया।
- जून 2025 में CBI ने भी अलग मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।
- बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में दोनों मामलों में ज़मानत दी।