उत्तर प्रदेश

UP में बच्चों की जान लेने वाले कफ सिरप पर प्रतिबंध, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने किया ऐलान

लखनऊ, उत्तर प्रदेश | 6 अक्टूबर 2025 — उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीसन फार्मास्युटिकल के कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की मौत के बाद उठाया गया है।

प्रतिबंध का विवरण

डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को कहा,

“यह बहुत दुखद है कि कफ सिरप पीने से कई बच्चों की जान चली गई। हमारी सरकार ने कभी ऐसा कफ सिरप नहीं खरीदा। हम लोगों से इस सिरप का सेवन न करने की अपील करते हैं।”

  • सरकारी और निजी संस्थानों में कफ सिरप का आयात और निर्यात अगली सूचना तक प्रतिबंधित
  • स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ाई से पालन करें

क्यों लगाया गया प्रतिबंध?

प्रतिबंध स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद लगाया गया। तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मा द्वारा बनाए जा रहे कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई।

  • DEG एक जहरीला पदार्थ है, जो औद्योगिक सॉल्वैंट्स में इस्तेमाल होता है।
  • थोड़ी मात्रा में निगलने पर भी यह घातक हो सकता है

अन्य राज्यों की कार्रवाई

  • मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना और केरल ने पहले ही कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर एडवाइजरी और प्रतिबंध जारी किया है।
  • केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पीड़ित परिवारों के लिए 50-50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है।

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