उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट में सख्ती: फर्रुखाबाद एसपी को कोर्ट से निकलने से रोका

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से एक अधिवक्ता को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने फर्रुखाबाद की पुलिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए एसपी आरती सिंह को आदेश दिया कि जब तक अधिवक्ता को न्यायालय के सामने पेश नहीं किया जाता, तब तक वह कोर्ट कक्ष न छोड़ें।

यह मामला अधिवक्ता अवधेश मिश्रा से जुड़ा है, जिन्हें एसओजी टीम ने मंगलवार को हाईकोर्ट परिसर के बाहर से हिरासत में ले लिया था। अधिवक्ता मिश्रा, बंदी प्रत्यय दायर करने वाली याची प्रीती यादव के साथ सुनवाई के लिए कोर्ट आए थे।

क्या है पूरा मामला

प्रीती यादव ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्याक्षिकरण याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि फर्रुखाबाद पुलिस ने उनके पति अर्जुन सिंह यादव को 8 सितंबर को अवैध रूप से हिरासत में लिया था, और फिर 14 सितंबर की रात 11 बजे रिहा किया।

याची का कहना था कि पुलिस ने रिहाई से पहले उनके पति से जबरन एक कागज़ पर यह लिखवाया कि उन्हें पुलिस ने कभी हिरासत में नहीं लिया था।

इस मामले में न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने पहले ही फर्रुखाबाद के थाना प्रभारी कायमगंज अनुराग मिश्रा, सीओ कायमगंज और एसपी आरती सिंह को 14 अक्टूबर को न्याय में बाधा डालने के मामले में पेश होने के निर्देश दिए थे।

अब न्यायालय ने बुधवार दोपहर 12 बजे एसपी को हलफनामा के साथ पुनः उपस्थित होने का आदेश दिया है।

किस केस से जुड़ा है विवाद

यह पूरा विवाद 2 अगस्त को ग्राम दत्तू नगला में हुई एक मारपीट की घटना से जुड़ा है, जिसमें मनोज यादव नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

मृतक मनोज के पिता विजय सिंह ने कई लोगों के खिलाफ थाना शमसाबाद में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत बीमारी से होने की बात सामने आई थी।

इसी केस में फर्रुखाबाद पुलिस ने प्रीती यादव के पति अर्जुन सिंह यादव और राजा यादव को 8 सितंबर को हिरासत में लिया था, जिसे लेकर अब हाईकोर्ट में मामला चल रहा है।

अब क्या होगा आगे

हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अधिवक्ताओं के अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने फर्रुखाबाद पुलिस को चेतावनी दी है कि वह इस मामले में स्पष्ट हलफनामा दाखिल करे और अधिवक्ता अवधेश मिश्रा को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

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