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दिल्ली की कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उनके कथित तौर पर नागरिकता लेने से पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के मामले में जारी किया गया है। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने 1980 में फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपनी नामांकन करवाया, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में प्राप्त की थी।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले इस याचिका को खारिज कर दिया था। शिकायतकर्ता ने आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।

शिकायतकर्ता का तर्क है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या हटाने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग (ECI) के पास है और इस प्रक्रिया में किसी भी जाली दस्तावेज का इस्तेमाल गंभीर मामला है।

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