उत्तर प्रदेश

UP सरकार की बड़ी सख्ती: अगले 6 महीने तक हड़ताल पर पूरी तरह प्रतिबंध, ESMA 1966 लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लगातार बढ़ रही हड़तालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अगले 6 महीनों के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश एस्मा (ESMA) 1966 के तहत जारी किया गया है और इसके लागू होते ही प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, निगमों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों में किसी भी प्रकार की हड़ताल, बंदी, प्रदर्शन या सामूहिक अवकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

सरकार ने जारी किया आदेश

नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज द्वारा जारी अधिसूचना में साफ कहा गया है कि:

  • आगामी 6 महीनों तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल की घोषणा नहीं कर सकेगा
  • कोई भी कर्मचारी किसी हड़ताल या आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकेगा
  • नियम तोड़ने पर ESMA के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी

एस्मा के प्रावधानों में निलंबन से लेकर दंड तक की कड़ी सज़ाएं शामिल हैं।

हड़तालों से प्रभावित हो रही थीं सेवाएं

सरकार का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कई विभागों में हड़तालों के कारण कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा था। इससे आम जनता को कई सेवाओं में परेशानी उठानी पड़ रही थी, जिनमें शामिल हैं:

  • स्वास्थ्य सेवाएँ
  • बिजली सप्लाई
  • पानी की व्यवस्था
  • परिवहन सेवाएँ
  • सफाई व्यवस्था
  • प्रशासनिक कार्य

जनता की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम “जनहित में आवश्यक” बताया है।

किन पर लागू होगा ESMA?

ESMA राज्य सरकार के नियंत्रण वाले लगभग हर विभाग पर लागू होगा। इसमें शामिल हैं:

  • राज्य के सभी सरकारी दफ्तर
  • सरकारी निगम और उपक्रम
  • विकास प्राधिकरण
  • नगर निगम और स्थानीय निकाय
  • प्रदेश सरकार के अधीन सभी विभाग

अब इन सभी जगहों पर किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, हड़ताल या सामूहिक अवकाश हड़ताल माना जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई होगी।

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