देश-विदेश

महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू, अधिसूचना जारी

नई दिल्ली। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार यह कानून 16 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है।


क्या है महिला आरक्षण अधिनियम 2023?

सितंबर 2023 में संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसे सामान्य रूप से महिला आरक्षण अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत—

  • लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी
  • यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है

कब से लागू होगा आरक्षण?

हालांकि अधिनियम लागू कर दिया गया है, लेकिन इसका वास्तविक क्रियान्वयन तुरंत नहीं होगा।

  • वर्तमान सदन (लोकसभा/विधानसभाएं) में आरक्षण लागू नहीं होगा
  • इसे अगली जनगणना (2027) और परिसीमन प्रक्रिया के बाद लागू किया जाएगा
  • अनुमान है कि महिला आरक्षण का वास्तविक प्रभाव 2034 से पहले संभव नहीं होगा

सरकार की अधिसूचना में क्या कहा गया?

अधिसूचना के अनुसार—

“संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 16 अप्रैल, 2026 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तिथि नियुक्त करती है।”


अभी क्यों नहीं मिलेगा लाभ?

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस कानून के लागू होने में तकनीकी और संवैधानिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि—

  • मौजूदा सदन में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता
  • परिसीमन और जनगणना पूरी होने के बाद ही इसे प्रभावी किया जाएगा

2034 से पहले लागू होने की संभावना नहीं

रिपोर्ट के मुताबिक, यह आरक्षण तब लागू होगा जब—

  • 2027 की जनगणना पूरी होगी
  • उसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी की जाएगी

इसके बाद ही लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्गठन होगा और महिला आरक्षण लागू किया जा सकेगा।

Related Articles

Back to top button