उत्तर प्रदेश

पैन कार्ड केस में आजम खान और अब्दुल्लाह आजम को बड़ा झटका, सजा बरकरार

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को पैन कार्ड मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की सेशन कोर्ट ने दोनों की सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इसके साथ ही दोनों की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं और लंबे समय तक जेल में रहने की स्थिति बनी हुई है।

यह मामला वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। आरोप था कि अब्दुल्लाह आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे। इस मामले में आजम खान की भूमिका की भी जांच की गई थी।

इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को दोनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद 25 नवंबर 2025 को आजम खान और अब्दुल्लाह आजम ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

फिलहाल दोनों रामपुर जिला जेल में बंद हैं। आजम खान नवंबर 2025 से जेल में निरुद्ध हैं और इससे पहले भी वह कुछ समय के लिए जेल से बाहर आए थे, लेकिन अदालत के फैसले के बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा था। सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों की रिहाई की राह और मुश्किल हो गई है।

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