उत्तर प्रदेश

अवमानना याचिका खारिज: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है।

क्या था मामला?

यह याचिका शामली के आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दाखिल की गई थी। उनका आरोप था कि शंकराचार्य ने हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत (anticipatory bail) की शर्तों का उल्लंघन किया है।

याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि यह मामला पॉक्सो (POCSO) केस से जुड़ा है और कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

हाईकोर्ट का फैसला

सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका को खारिज करते हुए राहत प्रदान की। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में आगे किसी तरह की कार्रवाई से इनकार कर दिया।

पृष्ठभूमि

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले से ही एक कथित यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत पर हैं, और यह विवाद लंबे समय से चर्चा में रहा है।

क्या आगे?

कोर्ट के फैसले के बाद अब यह मामला फिलहाल कानूनी रूप से शांत हो गया है, हालांकि मुख्य केस की कार्यवाही आगे जारी रह सकती है।

Related Articles

Back to top button