सेहत

Cosmetic Injection Treatment पर सरकार सख्त, CDSCO ने जारी की चेतावनी

Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) ने ब्यूटी क्लीनिकों और एस्थेटिक सेंटरों में इंजेक्शन के जरिए किए जा रहे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पर सख्ती शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।

सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कंपनी, क्लीनिक या विक्रेता कॉस्मेटिक उत्पादों को इंजेक्शन के जरिए इस्तेमाल करने का दावा करता है या उसका प्रचार करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भ्रामक दावों पर लगेगी रोक

भारत के औषधि महानियंत्रक Rajeev Singh Raghuvanshi की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कॉस्मेटिक कंपनियां ऐसे दावे नहीं कर सकतीं जो लोगों को गुमराह करें।

नोटिस के अनुसार, किसी भी उत्पाद के लेबल, पैकेजिंग या विज्ञापन में झूठे, बढ़ा-चढ़ाकर या इलाज जैसे दावे करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते कॉस्मेटिक

सरकार ने स्पष्ट किया है कि Drugs and Cosmetics Act 1940 के तहत कॉस्मेटिक वे उत्पाद हैं, जिनका इस्तेमाल शरीर पर लगाने, छिड़कने या बाहरी उपयोग के लिए किया जाता है।

इनका उद्देश्य केवल सफाई, सुंदरता बढ़ाना और आकर्षक दिखाना है। इन्हें इलाज या इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

लोगों से शिकायत करने की अपील

Central Drugs Standard Control Organization ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं कॉस्मेटिक उत्पादों का गलत इस्तेमाल, भ्रामक प्रचार या इंजेक्शन के जरिए उपयोग होता दिखे, तो इसकी जानकारी तुरंत नियामक एजेंसियों या राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को दें।

नोटिस में कहा गया है कि असुरक्षित या प्रतिबंधित सामग्री वाले कॉस्मेटिक उत्पादों का इस्तेमाल और उन्हें इलाज के रूप में पेश करना कानूनन अपराध है।

ब्यूटी क्लीनिकों पर बढ़ी निगरानी

अधिकारियों के मुताबिक, यह चेतावनी खास तौर पर उन एस्थेटिक, ब्यूटी और वेलनेस क्लीनिकों के लिए अहम है, जहां स्किन ग्लो, एंटी-एजिंग और ब्यूटी ट्रीटमेंट के नाम पर इंजेक्शन आधारित प्रक्रियाएं की जा रही हैं।

बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में Central Drugs Standard Control Organization के पास ऐसे कई मामले सामने आए थे, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया है।

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