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Twisha Sharma Case: भोपाल दहेज मृत्यु मामला CBI को सौंपने की सिफारिश, जांच पर उठे सवाल

Bhopal में अभिनेत्री Twisha Sharma की संदिग्ध दहेज मृत्यु के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंपने की सिफारिश की है।

परिवार की CBI जांच की मांग

मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जांच में साक्ष्य छिपाए गए और निष्पक्ष जांच प्रभावित की जा रही है। उनका कहना है कि ससुराल पक्ष में एक पूर्व जिला जज की मौजूदगी के कारण मामले की जांच पर असर पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने CBI जांच की मांग की थी।

मामला और दर्ज धाराएं

यह केस Madhya Pradesh Police के थाना कटारा हिल्स में अपराध क्रमांक 133/2026 के तहत दर्ज है।

मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 80(2), 85, 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई हो रही है।

राज्य सरकार का फैसला

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पूरे मामले की जांच अब Central Bureau of Investigation को सौंपी जाएगी। इसके लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत सहमति भी प्रदान की गई है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि CBI को इस केस में अपराध, दुष्प्रेरण और कथित साजिश की जांच का पूरा अधिकार होगा।

दोबारा पोस्टमार्टम की मांग

परिजनों ने पहले हुए पोस्टमार्टम को लेकर सवाल उठाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की है। हालांकि, भोपाल की एक अदालत ने इस याचिका को पहले खारिज कर दिया था।

इसके बाद परिजनों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया है और पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर खामियों का आरोप लगाया है।

FIR में नामित लोग

पुलिस ने मृतका के पति Samarth Singh और सास Giribala Singh के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।

मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

यह केस दहेज उत्पीड़न, जांच की निष्पक्षता और न्यायिक प्रभाव के आरोपों के कारण लगातार सुर्खियों में है। अब CBI जांच की सिफारिश के बाद मामले में नई दिशा मिलने की संभावना है।

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