कॉकरोच जनता पार्टी’ को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं, सरकार को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को Cockroach Janata Party के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ अकाउंट को तुरंत बहाल करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया।
यह याचिका पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की ओर से दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने की।
कोर्ट ने पोस्ट को बताया ‘आपत्तिजनक’
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CJP के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गई कुछ सामग्री को “आपत्तिजनक” माना। इसी आधार पर अदालत ने कहा कि मामले में तुरंत हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले सरकार और X (पूर्व Twitter) प्लेटफॉर्म की दलीलें सुनी जाएंगी, उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
केंद्र सरकार को नोटिस जारी
अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। याचिका में केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए CJP के X अकाउंट को भारत में ब्लॉक किया गया था।
फिलहाल कोर्ट ने अकाउंट की बहाली पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है।
21 मई को ब्लॉक हुआ था अकाउंट
जानकारी के अनुसार, CJP का आधिकारिक X हैंडल 21 मई को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बाद संगठन ने “कॉकरोच इज बैक” नाम से नया अकाउंट बनाया, जो तेजी से लोकप्रिय हुआ और इसके 2.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो गए।
CJP की शुरुआत और उद्देश्य
Cockroach Janata Party की शुरुआत 16 मई को अभिजीत दीपके ने की थी। संगठन का दावा है कि इसका उद्देश्य युवाओं की आवाज को मजबूत करना और सरकार को जवाबदेह बनाना है।
हाल के दिनों में इसने शिक्षा व्यवस्था और कथित पेपर लीक मामलों को लेकर अभियान चलाया था, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग भी शामिल थी।
विवाद और प्रतिक्रिया
इस संगठन के गठन और गतिविधियों को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तीखी बहस जारी है। इससे पहले कुछ सार्वजनिक टिप्पणियों और न्यायपालिका से जुड़े बयानों को लेकर भी विवाद सामने आ चुका है।
अगली सुनवाई पर नजर
अब इस मामले में अगली सुनवाई केंद्र सरकार और X प्लेटफॉर्म की दलीलों के बाद होगी। अदालत के अगले आदेश पर ही यह तय होगा कि अकाउंट बहाल किया जाएगा या नहीं।



