अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, आजम खान की अपील पहले ही हो चुकी खारिज

मुरादाबाद — समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है। यह कार्रवाई साल 2008 में दर्ज एक मामले में अब्दुल्ला के बार-बार कोर्ट में पेश न होने के कारण की गई है।
यह मामला छजलैट थाना क्षेत्र में हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें सरकारी कार्य में बाधा डालने और सड़क जाम करने के आरोप में आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत नौ सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
2007 के रामपुर आतंकी हमले के बाद हुआ था हंगामा
घटना 31 दिसंबर 2007 की है, जब रामपुर के सीआईएसएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। हमले के बाद पूरे जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। इसी दौरान पुलिस ने जब आजम खान के काफिले को जांच के लिए रोका, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए सड़क जाम कर दी और पुलिस से नोकझोंक की।
इस मामले में 2008 में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें अब्दुल्ला आजम भी आरोपी हैं।
कोर्ट से हो चुकी है सजा, अपील के बाद भी गैरहाजिर
इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना सुनाया था। दोनों ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी।
हालांकि अब्दुल्ला आजम की बार-बार कोर्ट में अनुपस्थिति को गंभीर मानते हुए, एडीजे-3 कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।
वहीं, आजम खान की अपील पहले ही खारिज हो चुकी है और उनकी सजा बरकरार है।
वकील बोले– कोर्ट की कार्यवाही में सहयोग नहीं कर रहे अब्दुल्ला
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अब्दुल्ला आजम की अनुपस्थिति के चलते मामले की सुनवाई लगातार प्रभावित हो रही थी। बार-बार समन भेजने के बावजूद जब वह पेश नहीं हुए, तो कोर्ट ने यह कठोर निर्णय लिया।
अब इस मामले में सेशन कोर्ट में अपील विचाराधीन है, लेकिन अब्दुल्ला को पेशी से बचना भारी पड़ सकता है।
परिवार पहले से है कानूनी शिकंजे में
सिर्फ यही नहीं, आजम खान और उनके परिवार पर स्टाम्प चोरी, जमीन कब्जा, धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर मामले चल रहे हैं। हाल ही में कोर्ट ने स्टाम्प ड्यूटी चोरी मामले में अब्दुल्ला पर ₹4.64 करोड़ का जुर्माना लगाया था। इसके लिए आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) भी जारी किया गया है।वहीं आजम खान खुद लंबे समय से जेल में बंद हैं और अलग-अलग मामलों में सजा काट रहे हैं।