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एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सांपों के ज़हर केस में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक

नई दिल्ली: मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।

यह मामला एक ऐसे वीडियो से जुड़ा है, जिसमें एल्विश यादव पर सांपों और उनके ज़हर के दुरुपयोग का आरोप है। इसके अलावा उन पर रेव पार्टियों में विदेशी नागरिकों के जरिए सांप का ज़हर और अन्य ड्रग्स उपलब्ध कराने का भी आरोप है।

क्या है मामला?

एफआईआर के मुताबिक़, एल्विश यादव कथित तौर पर रेव पार्टी के आयोजन में शामिल थे, जिनमें सांप का ज़हर और नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया गया।

मामले में एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत भी धाराएं लगाई गई थीं। लेकिन यूट्यूबर की ओर से कहा गया कि यह कानून इस केस पर लागू नहीं होता।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया और कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।

एल्विश यादव की तरफ से क्या कहा गया?

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने एल्विश यादव की ओर से कोर्ट में दलील दी कि –

“इस केस में एनडीपीएस एक्ट के तहत जो प्रावधान लगाए गए हैं, वे लागू नहीं होते। साथ ही जांच एजेंसियों ने वैधानिक प्रक्रिया का सही पालन नहीं किया।”

उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला वीडियो शूटिंग से जुड़ा था, न कि किसी आपराधिक मंशा से की गई गतिविधि का।

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