ठगी पीड़ितों को बड़ी राहत! ED लौटाएगी 20.16 करोड़ की संपत्ति

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में ठगी के शिकार लोगों को राहत देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। ईडी बेंगलुरु ज़ोनल ऑफिस ने 20.16 करोड़ रुपये की संपत्ति उनके असली हकदारों और पीड़ितों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यह मामला एम/एस इंजाज इंटरनेशनल और उसके सहयोगियों से जुड़ा है, जिन पर चिट फंड और मनी सर्कुलेशन स्कीम के ज़रिए करोड़ों रुपये की ठगी करने के आरोप हैं।
मामला क्या है?
ईडी ने यह जांच येलहंका तहसीलदार ऑफिस के रेवेन्यू इंस्पेक्टर की शिकायत और 7 सितंबर 2018 को विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी।
जांच में सामने आया कि इंजाज इंटरनेशनल नाम की फर्म ने लोगों से निवेश के नाम पर भारी रकम जमा कराई और उस पैसे को संपत्तियां खरीदने और निजी खर्चों में लगा दिया।
ED की कार्रवाई और कोर्ट का फैसला
ईडी ने जांच के दौरान कई अचल संपत्तियां अटैच कीं और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।बाद में जब पीड़ितों ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 8(8) के तहत संपत्ति वापसी की मांग की, तो ईडी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई।प्रिंसिपल सिटी सिविल एंड सेशन जज ने ईडी की सिफारिश को मंजूरी देते हुए आदेश दिया कि अटैच की गई संपत्तियां ठगी पीड़ितों को वापस दी जाएं।
लोगों को मिलेगा उनका हक
ईडी की इस कार्रवाई से हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस फर्जी स्कीम में गंवाई थी।अब 20.16 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।