उत्तर प्रदेश

यूपी महिला आयोग की पहल, जेल में बंद महिला कैदी मनाएंगी पति के साथ करवा चौथ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को मजबूत करने के लिए एक अनूठी पहल की घोषणा की है। आयोग ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य भर की विभिन्न जिला जेलों में बंद महिला कैदियों को 10 अक्टूबर को अपने पति के साथ करवा चौथ मनाने की अनुमति दी जाएगी।

कानूनी आधार

आयोग ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत लिया है। इस प्रावधान के अनुसार आयोग यह सुनिश्चित कर सकता है कि कारावास में भी महिलाएं अपने भावनात्मक और पारिवारिक अधिकारों से वंचित न रहें।

आयोग की अध्यक्ष का बयान

महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता सिंह चौहान ने कहा,

“करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि प्रेम, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यह पहल जेल की चारदीवारी के भीतर भी स्नेह, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव की भावना को फिर से जगाने का प्रयास है।”

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि पात्र महिला कैदियों को अपने पति की उपस्थिति में त्यौहार मनाने की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

महिलाओं के अधिकार और गरिमा की सुरक्षा

चौहान ने कहा,

“महिलाओं के अधिकार न केवल कानूनी हैं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक भी हैं। यह पहल सभी परिस्थितियों में महिलाओं की गरिमा और संवेदनशीलता बनाए रखने के आयोग के दृष्टिकोण को दर्शाती है और महिलाओं के अधिकारों के समग्र संरक्षण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को जाहिर करती है।”

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