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दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया-राहुल गांधी को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी।

यह नोटिस ईडी (Enforcement Directorate) की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बाद जारी किया गया। ट्रायल कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किया था, जिसे अब ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अगर ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष बरकरार रखा गया, तो यह PMLA के अन्य मामलों के लिए गलत नजीर पेश करेगा। उनका कहना था कि यदि निजी शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो ED अपनी जांच नहीं कर सकेगी।

तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 50 लाख रुपये के मामले में आरोपी के पास 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल एक्टिविटी शेड्यूल्ड अपराध से जुड़ी हो, जिससे ED की जांच कानूनी तौर पर संभव हो।

कांग्रेस की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने SG से पूछा कि क्या किसी प्राइवेट शिकायत के आधार पर ED ने पहले कोई मामला शुरू किया है, जिस पर SG ने कहा कि जांच की आवश्यकता है

नोटिस जारी होने के साथ ही मामले में सोनिया और राहुल गांधी को जवाब देना होगा, और आगे की सुनवाई 12 मार्च को होगी।

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