32,679 पदों पर योगी सरकार ने 3 साल की आयु सीमा छूट का ऐलान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी सरकार ने 32,679 पदों पर भर्ती में अभ्यर्थियों के लिए 3 साल की आयु सीमा छूट की घोषणा की है। यह फैसला अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देगा।
कौन-कौन से पदों पर मिलेगी छूट
इस आदेश के तहत यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। शामिल पद हैं:
- आरक्षी (पुरुष/महिला)
- पीएसी / सशस्त्र पुलिस (पुरुष)
- विशेष सुरक्षा बल (पुरुष)
- महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी
- घुड़सवार पुलिस (पुरुष)
- जेल वार्डर (पुरुष/महिला)
सरकारी आदेश और नियमावली
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी शासनादेश संख्या-1/1194447/6-1001(008)24/23, दिनांक 05.01.2026 के अनुसार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियमों के तहत सभी वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए 3 वर्ष का अपवाद प्रदान किया गया है।
जन प्रतिनिधियों और सपा की भूमिका
इस मामले में सपा चीफ अखिलेश यादव, बीजेपी नेता और विधायक शलभमणि त्रिपाठी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आयु सीमा में छूट की मांग की थी। योगी सरकार ने इसे अभ्यर्थियों के हित में मंजूरी दी है।
भर्ती प्रक्रिया पर असर
इस छूट से यूपी पुलिस भर्ती 2025-26 के लिए योग्य अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी और अधिक लोग आवेदन कर सकेंगे। यह छूट विशेष रूप से आरक्षी और जेल वार्डर जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए लाभकारी होगी।



