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मेरठ में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 2 महीने में तोड़ने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण के मामले में सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि शास्त्रीनगर क्षेत्र की 859 संपत्तियों में बने अवैध हिस्सों (सेटबैक) को 2 महीने के अंदर हटाया जाए

इनमें करीब 44 इमारतें ऐसी हैं, जहां स्कूल, बैंक और अस्पताल भी चल रहे हैं।

यूपी प्रशासन को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि:

  • अवैध इमारतों में स्कूल, अस्पताल और बैंक कैसे चलने दिए गए
  • ऐसी अनुमति किसने दी

कोर्ट ने कहा कि कानून से समझौता नहीं हो सकता, चाहे जनता की मांग कुछ भी हो।

15 दिन का नोटिस

कोर्ट ने निर्देश दिए कि:

  • अवैध निर्माण हटाने के लिए पहले नोटिस दिया जाए
  • लोगों को 15 दिन का समय दिया जाए
  • इसके बाद भी निर्माण न हटे तो प्रशासन कार्रवाई करे
  • खर्च भी संबंधित लोगों से वसूला जाए

पहले भी हुई कार्रवाई

बताया गया है कि:

  • कई लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया है
  • पहले भी कोर्ट के आदेश पर अवैध कॉम्प्लेक्स गिराए जा चुके हैं

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बड़ा और सख्त कदम माना जा रहा है, जिससे देशभर में अवैध निर्माण पर रोक लगाने का संदेश गया है।

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