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आज दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, केजरीवाल की अर्जी पर सबकी नजर

आबकारी नीति मामले में जज बदलने की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज अहम फैसला आने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट आज दोपहर 2:30 बजे इस याचिका पर अपना निर्णय सुनाएगी। यह मामला अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों की उस अर्जी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को सुनवाई से हटाने की मांग की थी।


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल सोमवार को चौथी बार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि उनका रिऑइंडर (rejoinder) रिकॉर्ड पर लिया जाए। हालांकि, कोर्ट ने उनके नए हलफनामे को फिलहाल रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया।


“रिटन सबमिशन का कोई रिऑइंडर नहीं होता”

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब एक बार मामला सुरक्षित (reserved for judgment) हो जाता है, तो नए सबमिशन रिकॉर्ड पर नहीं लिए जाते।

उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट की प्रक्रिया पूरे देश में समान होती है और किसी विशेष पक्ष के लिए नियम नहीं बदले जा सकते।


कोर्ट की सख्त टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह कोई विशेष मामला नहीं है और सामान्य प्रक्रिया सभी पर लागू होती है।

उन्होंने कहा कि लिखित सबमिशन का कोई रिऑइंडर नहीं होता, लेकिन न्यायहित में उन्होंने केजरीवाल की बात को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी।


फैसला आज 4:30 बजे

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब आज शाम 4:30 बजे इस मामले में आदेश सुनाया जाएगा।


राजनीतिक और कानूनी नजर

यह मामला आम आदमी पार्टी और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे आबकारी नीति केस की सुनवाई की दिशा प्रभावित हो सकती है।


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