उत्तर प्रदेश

राजा भैया को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका: पत्नी के घरेलू हिंसा मामले में समन रहेगा बरकरार, याचिका खारिज

नई दिल्ली/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख Raghuraj Pratap Singh को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी पत्नी भानवी सिंह द्वारा दायर घरेलू हिंसा मामले में जारी समन को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।

हाई कोर्ट ने समन रद्द करने से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन पूरी तरह वैध है। अदालत ने कहा कि यह अदालत घरेलू हिंसा अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई करने के लिए सक्षम है।

इस फैसले के बाद अब Raghuraj Pratap Singh को इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा।

पत्नी भानवी सिंह के गंभीर आरोप

राजा भैया की पत्नी Bhanvi Singh ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा, विवाहेतर संबंध और वित्तीय अनियमितताओं जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

वहीं दूसरी ओर, राजा भैया ने पत्नी पर क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाते हुए तलाक की याचिका भी दाखिल की हुई है। दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई लंबी चलने की संभावना है।

अदालत की अहम टिप्पणी

हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मिलने वाली राहतें भले ही सिविल प्रकृति की हों, लेकिन इसमें संरक्षण आदेशों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं। इसलिए ऐसे मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेट अदालत में ही उचित है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा करना है।

फोरम शॉपिंग की दलील खारिज

अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से दी गई ‘फोरम शॉपिंग’ की दलीलों को भी खारिज कर दिया। इसके साथ ही समन को चुनौती देने वाली याचिका भी समाप्त हो गई।

अब राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई

फैसले के बाद अब यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में आगे बढ़ेगा, जहां घरेलू हिंसा से जुड़े आरोपों की सुनवाई मजिस्ट्रेट स्तर पर की जाएगी।

Related Articles

Back to top button