सुप्रीम कोर्ट ने दी दिवाली पर राहत, दिल्ली-NCR में ‘ग्रीन पटाखों’ की बिक्री और जलाने की मिली सशर्त अनुमति

दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की सशर्त अनुमति दे दी है।
18 से 21 अक्टूबर तक मिलेगी बिक्री की छूट
सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस चंद्रचूड़न की बेंच ने कहा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक की जा सकेगी। साथ ही कोर्ट ने पटाखे जलाने के लिए शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक का समय तय किया है।
दिल्ली सरकार ने फैसले का स्वागत किया
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा —
“दिवाली करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा पर्व है। अदालत ने परंपरा और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने का रास्ता दिखाया है। हम सभी ग्रीन पटाखों का आनंद पर्यावरण का ध्यान रखते हुए मनाएंगे।”
AAP नेता गोपाल राय ने कहा — सरकार को रहना होगा सतर्क
दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा —
“2018 में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई थी। बाद में एनजीटी ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सीमित समय में पटाखे जलाने की छूट दी है, तो सरकार को इसके क्रियान्वयन पर सख्ती से नजर रखनी होगी।”
क्या हैं ग्रीन पटाखे?
ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30% तक कम प्रदूषण फैलाते हैं। इनमें बिस्फोटक तत्वों की मात्रा सीमित होती है और ये धुएं तथा ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित करते हैं।
- पटाखे बेचने की तारीखें: 18 से 21 अक्टूबर तक
- जलाने का समय: शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक
- केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति
- दिल्ली सरकार करेगी निगरानी