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गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: लूथरा भाइयों की ट्रांजिट बेल याचिका रोहिणी कोर्ट में खारिज

गोवा के 6 दिसंबर के भीषण नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के मामले में, क्लब मालिक गौरव और सौरभ लूथरा ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम ट्रांजिट बेल के लिए याचिका दाखिल की थी। दोनों ने दावा किया कि वे थाईलैंड अपने बिजनेस कामों के लिए गए थे, भागे नहीं।
याचिका में क्या कहा गया?
- वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि उनके क्लाइंट दिल्ली के निवासी हैं और अंतरिम सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि भारत लौटते ही गिरफ्तारी न हो।
- उन्होंने बताया कि क्लब का संचालन ऑपरेशनल मैनेजर और पार्टनर संभालते थे, जबकि लूथरा भाइयों की जिम्मेदारी केवल लाइसेंसी मालिकाना अधिकार तक सीमित थी।
- घटना के समय कोई दखल उनके क्लाइंट का नहीं था, इसलिए सीधे उन पर सजा का आरोप क्यों लगाया जा रहा है।
- मीर ने अधिकारियों द्वारा अन्य उनके रेस्तरां को बुलडोजर से गिराने के कदम का विरोध भी किया।
राज्य और कोर्ट की प्रतिक्रिया
- स्टेट की ओर से कहा गया कि उन्हें अग्रिम जमानत आवेदन पर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए समय चाहिए।
- कोर्ट ने सवाल किया कि जब आरोपी भारत में नहीं हैं, तो ट्रांजिट अग्रिम जमानत कैसे मांगी जा सकती है और कहा कि आवेदक कहाँ हैं।
- एडिशनल सेशंस जज वंदना ने लूथरा भाइयों की अंतरिम सुरक्षा याचिका खारिज कर दी और अगली सुनवाई कल के लिए तय की।
- राज्य को आदेश दिया गया कि वह तब तक अपना जवाब दाखिल करे।
वकीलों का तर्क
- वकील मीर ने बताया कि उनके क्लाइंट सिर्फ लाइसेंसी हैं, क्लब के वास्तविक ऑपरेशन और सुरक्षा प्रबंधन मैनेजर संभालते थे, जिनमें से कई पहले ही हिरासत में हैं।
- उन्होंने कहा कि आग लगने की घटना परफॉर्मर द्वारा पायरोटेक्निक्स इस्तेमाल करने से हुई और यह क्लाइंट की मंशा नहीं दर्शाती।
कोर्ट की अगली कार्रवाई
- कल की सुनवाई में राज्य अपना जवाब दाखिल करेगा।
- इस दौरान लूथरा भाइयों की भारत वापसी और गिरफ्तारी संबंधी स्थिति पर भी फैसला लिया जाएगा।



