दिल्ली में प्रदूषण फिर खतरनाक स्तर पर, पूरे NCR में GRAP-4 लागू

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 428 दर्ज किया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार की प्रदूषण नियंत्रण संस्था CAQM ने पूरे NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण यानी GRAP-4 को तत्काल लागू करने का फैसला लिया।
शनिवार (17 जनवरी) को दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर+’ श्रेणी में पहुंच गई। शाम 4 बजे AQI 400 दर्ज किया गया था, जो रात 8 बजे बढ़कर 428 हो गया। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों—कम हवा की गति और धुंध—के कारण हालात और बिगड़ गए।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए CAQM की सब-कमेटी ने पहले से लागू GRAP के स्टेज-1, 2 और 3 के साथ-साथ अब स्टेज-4 के सभी सख्त प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित एजेंसियों को निगरानी और सख्ती बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं।
GRAP-4 के तहत कड़े प्रतिबंध
GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं। इसके तहत:
- निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े सभी गैर-जरूरी कार्यों पर रोक
- ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट और प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर पाबंदी
- डीजल जनरेटर के उपयोग पर सख्त रोक
- भारी वाहनों के प्रवेश पर नियंत्रण और यातायात नियमों में कड़ाई
सरकार ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें, सार्वजनिक परिवहन अपनाएं और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से बचें। अधिकारियों का कहना है कि हालात सामान्य होने तक GRAP-4 की पाबंदियां जारी रहेंगी।




