दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: अब सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य

नई दिल्ली: दिल्ली में सरकारी दफ्तरों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। अब GNCTD और एमसीडी के सभी दफ्तर अपने पुराने समय पर ही संचालित होंगे।
सामान्य समय पर लौटे दफ्तर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) खत्म होने के बाद दफ्तरों के बदले हुए समय को भी समाप्त कर दिया गया है।
- MCD दफ्तर: सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक
- दिल्ली सरकार (GNCTD) दफ्तर: सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक
बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी
नए आदेश के तहत:
- हर विभाग में बायोमेट्रिक मशीन लगाना अनिवार्य होगा
- जहां मशीन पहले से है, उसे चालू हालत में रखना होगा
- छोटे कर्मचारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी को मशीन से हाजिरी लगानी होगी
इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव, विभाग प्रमुख और अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे।
हर कर्मचारी का रिकॉर्ड होगा दर्ज
सरकार के मुताबिक, हर कर्मचारी का नाम और उपस्थिति रिकॉर्ड बायोमेट्रिक सिस्टम में दर्ज किया जाएगा। अब हाजिरी केवल मशीन के माध्यम से ही मान्य होगी।
रोजाना और मासिक रिपोर्टिंग
- रोज दोपहर 12 बजे तक वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजी जाएगी
- हर महीने की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी
- देर से आने, जल्दी जाने या अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की जाएगी
क्यों लिया गया फैसला?
सरकार का कहना है कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कई कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते या बिना सूचना के जल्दी चले जाते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने से:
- कार्यप्रणाली में सुधार होगा
- जवाबदेही बढ़ेगी
- दफ्तरों में समय पर काम सुनिश्चित होगा



