पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई मंगलवार तक टाली

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को हिट एंड रन मामले में अंतरिम राहत दी है और मंगलवार तक अगली सुनवाई टाल दी है। यह मामला 18 जून को उस वक्त सामने आया जब सतनापल्ले (पलनाडु जिला) में एक रैली के दौरान उनके काफिले की एक गाड़ी से 53 वर्षीय पार्टी समर्थक सी सिंगय्या की कुचलकर मौत हो गई।
पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की FIR दर्ज की
घटना के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए जगन रेड्डी की कार जब्त कर ली और एफआईआर में गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत की धाराएं लगाईं। तेलुगु देशम पार्टी ने आरोप लगाया कि खुद रेड्डी की गाड़ी से यह हादसा हुआ, वहीं वाईएसआरसीपी ने सफाई दी कि हादसा भीड़भाड़ में हुआ और पार्टी समर्थक की मौत दुर्भाग्यपूर्ण थी।
कोर्ट ने दिया ‘कुंभ मेले’ जैसा उदाहरण
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि तमाम सावधानी बरतने के बावजूद दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कुंभ मेले में भी सुरक्षा इंतजामों के बाद भी हादसे हो जाते हैं। कोर्ट ने इसी आधार पर जगन मोहन रेड्डी को फिलहाल राहत दी है।
रेड्डी बोले – साजिश के तहत फंसाया जा रहा है
जगन रेड्डी ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है। उन्होंने सिंगय्या के परिवार की मदद करने की बात कही और उनके बयान को भी याचिका के साथ संलग्न किया। उनके साथ-साथ काफिले के अन्य सदस्यों ने भी गिरफ्तारी से बचने के लिए उसी तरह की याचिकाएं दायर की हैं।
यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनता जा रहा है क्योंकि विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी बचाव में है। मंगलवार को अगली सुनवाई में कोर्ट का रुख और स्पष्ट होगा।