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कोलकाता I-PAC मामले में सुप्रीम कोर्ट में हाई-ड्रामा, ईडी और ममता बनर्जी के टकराव पर CBI जांच की मांग

नई दिल्ली। कोलकाता में I-PAC ऑफिस और उसके चीफ प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित हस्तक्षेप के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान ईडी के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस देखने को मिली।
ईडी का आरोप
- ईडी का दावा है कि ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डाली, फाइलें जब्त कीं और अधिकारियों को रोकने का प्रयास किया।
- एसजी मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस ने ईडी की कार्रवाई में वैधानिक प्राधिकरण को प्रभावित करने का पैटर्न दिखाया, जिससे केंद्रीय बलों का मनोबल गिर सकता है।
- उन्होंने बताया कि संयुक्त निदेशक के घर का घेराव और स्थानीय पुलिस का हस्तक्षेप भी इसी पैटर्न का हिस्सा था।
- एसजी ने न्यायालय से संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने और इस मामले पर सख्त संज्ञान लेने का आग्रह किया।
बंगाल सरकार और सिब्बल का जवाब
- कपिल सिब्बल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा फाइल जब्त करने का दावा झूठा है और पंचनामा इसके विपरीत प्रमाणित करता है।
- सिब्बल ने सवाल उठाया कि चुनाव के बीच ईडी को I-PAC कार्यालय में क्यों जाना पड़ा।
- उन्होंने कहा कि I-PAC के पास पार्टी संबंधी सामग्री थी, इसलिए ईडी ने वहां अधिकतम सामग्री एकत्र करने का प्रयास किया, जिसे दुर्भावनापूर्ण बताया जा रहा है।
- सिब्बल ने यह भी कहा कि अगर कोई अपराध हुआ है, तो इसकी सूचना राज्य को देनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सीधे रिट याचिका में जांच नहीं की जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया
- कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में अफरा-तफरी और ईडी-ममता बनर्जी टकराव का मामला गंभीर है और नोटिस जारी किया जाएगा।
- न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने मामले को गंभीर मुद्दा बताया और निर्देश दिया कि सुनवाई में हंगामा न हो।
मामले की स्थिति
- मामला अनुच्छेद 32 के तहत सीबीआई जांच की मांग से जुड़ा है।
- ईडी और बंगाल सरकार दोनों ने अपनी-अपनी आपत्तियाँ और तर्क पेश किए।
- कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने और सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।




