हाईकोर्ट की फटकार: “दिल्ली वालों को सीवर मिक्स पानी पीने पर मजबूर कर रहे हैं DJB अधिकारी”

नई दिल्ली | दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी के पूर्वी इलाके के निवासियों को गंदे और सीवर मिक्स पानी की आपूर्ति को लेकर दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “निवासियों को मजबूर किया जा रहा है कि वे सीवर मिक्स पानी पिएं”, और DJB तब तक कुछ नहीं करता जब तक मामला अदालत में न आ जाए।
योजना विहार, आनंद विहार और जागृति एन्क्लेव में गंभीर जल संकट
यह मामला वकील ध्रुव गुप्ता द्वारा दायर जनहित याचिका के जरिए सामने आया, जिसमें बताया गया कि 12 जून 2025 से इन इलाकों में बदबूदार, काला और दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे आम लोगों खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है।
कोर्ट ने DJB को चेताया: “नाकाम रहे तो सख्त कार्रवाई होगी”
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने जल बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि:
- 16 अगस्त 2025 तक योजना विहार की जर्जर पाइपलाइनों को बदला जाए
- इलाके का तुरंत निरीक्षण कर 5 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए
- समस्या मिलने पर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाए
HC का सख्त संदेश: “स्वच्छ पानी हर नागरिक का मौलिक अधिकार”
कोर्ट ने कहा कि,”स्वच्छ पेयजल हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इसकी अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जिम्मेदार अधिकारी फेल होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।”
पूरे दिल्ली को याचिका में शामिल करने से कोर्ट ने किया इनकार
हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस मांग को ठुकरा दिया कि पूरे दिल्ली के दूषित पानी के मुद्दे को शामिल किया जाए। कोर्ट का कहना था कि एक साथ पूरे शहर की निगरानी मुश्किल होगी, इसलिए फिलहाल योजना विहार, आनंद विहार और जागृति एन्क्लेव जैसे इलाकों में ही सुधार लाया जाए।