कंगना रनौत को हाईकोर्ट से झटका, मानहानि केस रद्द करने की याचिका खारिज

हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ मानहानि केस रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। अब उन्हें पंजाब के बठिंडा की अदालत में मुकदमे का सामना करना होगा।
क्या है मामला?
यह केस साल 2021 के किसान आंदोलन से जुड़ा है। उस दौरान कंगना ने एक ट्वीट में बठिंडा की बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को लेकर कहा था कि “वे 100 रुपए लेकर धरने में बैठी हैं।” यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और विवाद खड़ा हो गया। हालांकि बाद में कंगना ने वह ट्वीट डिलीट कर दिया था।
महिंदर कौर ने इसे अपमानजनक और झूठा बताते हुए 4 जनवरी 2021 को बठिंडा कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया। करीब एक साल तक सुनवाई चली और कोर्ट ने कंगना को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया। कंगना ने इसके खिलाफ राहत की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस त्रिभुवन सिंह दहिया ने कहा कि कंगना सेलिब्रिटी हैं और उनके ट्वीट का असर समाज पर पड़ता है।
“रीट्वीट में कंगना द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और मानहानिकारक प्रतीत होते हैं, जिससे महिला की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।”
कोर्ट ने साफ किया कि मजिस्ट्रेट ने समन जारी करने से पहले सभी तथ्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया है और प्रथम दृष्टया IPC की धारा 499 (मानहानि) के तहत केस बनता है।
कंगना ने क्या दी थी दलील?
कंगना का कहना था कि उन्होंने सिर्फ एक वकील के ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा था। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि रीट्वीट करना भी सार्वजनिक टिप्पणी के दायरे में आता है।
अब क्या होगा?
अब यह मामला बठिंडा की स्थानीय अदालत में चलेगा और कंगना को वहां पेश होकर कार्यवाही का सामना करना होगा। उनके लिए यह कानूनी मोर्चे पर एक और बड़ी चुनौती बन सकता है।