उत्तर प्रदेश

प्रयागराज अदालत ने अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झटका दिया, जमानत याचिका खारिज

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद को बड़ी झटका लगी है। प्रयागराज की सेशन कोर्ट ने झांसी जेल में बंद अली अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अली अहमद पर आरोप है कि उसने और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने बिल्डर से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी और जमीन अपने नाम कराने के लिए दबाव डाला।

मामला कब का है

यह मामला 26 अप्रैल 2023 का है, जब चकिया के प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने खुल्दाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद, छोटे बेटे अली अहमद समेत छह लोगों को नामजद किया गया था। आरोप था कि इन लोगों ने बिल्डर से पांच करोड़ रुपये की मांग की और जमीन अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाया।

जमीन बैनामा का दबाव

एफआईआर के अनुसार, खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के चकिया चौराहा पर उमर, अली, असद कालिया, ऐहतेशाम और करीम ने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को जबरन गाड़ी में बैठाकर अतीक अहमद के दफ्तर ले गए। वहां उसे कमरे में बंद कर मारपीट की गई और धूमनगंज स्थित देवघाट की जमीन उमर और अली के नाम बैनामा करने का दबाव बनाया गया। बिल्डर किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचा सका।

कुछ दिनों बाद डर के कारण बिल्डर ने अतीक के गुर्गे असद कालिया को 1.20 करोड़ रुपये दिए। बिल्डर ने आरोप लगाया कि जमीन न देने पर उसकी पिटाई भी की गई। हालांकि यह भी बताया गया कि मोहम्मद मुस्लिम खुद खुल्दाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ करीब 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

झांसी जेल में अली अहमद

अली अहमद फिलहाल झांसी जेल में बंद हैं। कुछ समय पहले ही उन्हें प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया था। शिफ्ट करते समय अली अहमद ने सीएम योगी से परेशान न करने की अपील की थी।

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