उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में मेंशन

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दी थी, जिसे लेकर लगातार विरोध जारी है। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। पीड़िता की मां ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला गहरा दुखदायी है और वह सुप्रीम कोर्ट में न्याय की मांग करेंगी।
सुप्रीम कोर्ट में मेंशन
सेंगर की जेल की सजा निलंबन के आदेश को चुनौती देने वाली तीसरी पक्ष की याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन की जाएगी।
- यह मेंशन सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के समक्ष होगी।
- याचिका में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की जाएगी।
- इसके बाद तय होगा कि सेंगर जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे।
हाईकोर्ट फैसले का विरोध
दिल्ली उच्च न्यायालय के गेट नंबर 5 पर जनवादी महिला समिति की महिलाओं ने प्रदर्शन किया।
महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा:“पूरे भारत की महिलाएं इस बात से दुखी हैं कि एक रेपिस्ट की सज़ा पलट दी गई है। यह वहीं कोर्ट है जहां न्याय होना चाहिए था।”
याचिका में मुख्य तर्क
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त रूप से नहीं परखा।
- ट्रायल कोर्ट ने पहले कहा था कि सेंगर को पूरा जीवन जेल में रहना होगा।
- हाईकोर्ट ने सजा निलंबन देते समय कानून और तथ्यों में गंभीर त्रुटि की।
- याचिका में सेंगर के गंभीर आपराधिक अतीत और दुष्कर्म अपराधों को ध्यान में नहीं रखने का आरोप है।
आरोपी की आपराधिक प्रवृत्ति और हत्या की योजना
याचिका में कहा गया है कि सेंगर ने पीड़िता के पिता को न्यायिक हिरासत में होने के दौरान परिवार को डराने और न्याय प्रक्रिया को बाधित करने के लिए हत्या की योजना बनाई और अंजाम दिया। साक्ष्यों में यह स्पष्ट है कि सेंगर ने क्रूरता, शक्ति और वित्तीय प्रभाव का इस्तेमाल किया और कानून को चुनौती दी।



