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कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की कर्नाटक में रिलीज का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को दी चेतावनी

नई दिल्ली, अभिनेता कमल हासन और निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म ‘ठग लाइफ’ को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शांत होता दिख रहा है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो उसका प्रदर्शन रोका नहीं जा सकता। कर्नाटक सरकार ने हलफनामा दायर कर यह भी भरोसा दिया है कि फिल्म के प्रदर्शन में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी और जरूरत पड़ने पर पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी।

“राज्य सरकार बहाना नहीं बना सकती”

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा,

“अगर कोई फिल्म सभी वैधानिक प्रमाणपत्रों को पूरा करती है, तो उसे प्रदर्शित होने से नहीं रोका जा सकता। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, न कि कलाकारों या निर्माताओं की।”

पीठ ने यह भी कहा कि

“सिर्फ विरोध और भावनाएं आहत होने की बात कहकर राज्य सरकार फिल्म के प्रदर्शन की जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।”

क्या है मामला?

फिल्म ‘ठग लाइफ’ के खिलाफ कर्नाटक में कुछ संगठनों ने विरोध शुरू किया था। अभिनेता कमल हासन के एक पुराने बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि “कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति तमिल से हुई है।” इस बयान को अपमानजनक बताते हुए कई संगठनों ने फिल्म के प्रदर्शन का विरोध किया था।

इस पर एम. महेश रेड्डी नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया कि फिल्म से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है।

निर्माता और राज्य सरकार के बीच बातचीत

राज्य सरकार ने पहले तर्क दिया था कि मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित है, और फिल्म निर्माता कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और हाई कोर्ट में लंबित याचिका को खुद ट्रांसफर कर लिया।

इसके बाद सरकार ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को भरोसा दिलाया कि फिल्म को राज्य में पूरी सुरक्षा दी जाएगी और कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख टिप्पणियां:

  • “हर बात पर भावनाएं आहत हो जाती हैं, बहस समाज का हिस्सा है।”
  • “अगर किसी को अभिनेता के बयान से आपत्ति है, तो वे जवाब में अपना बयान दें, लेकिन हिंसा या रोकथाम नहीं होनी चाहिए।”
  • “हाई कोर्ट को यह सलाह देने का अधिकार नहीं कि फिल्म निर्माताओं को माफी मांगनी चाहिए।”

विरोध करने वालों का बयान: “हिंसा का सहारा नहीं लेंगे”

विरोध कर रहे संगठनों ने भी सुप्रीम कोर्ट में यह बयान दिया कि वे शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करेंगे और फिल्म के प्रदर्शन में हिंसा या तोड़फोड़ नहीं करेंगे।

अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है और राज्य सरकार ने सुरक्षा का वादा किया है, फिल्म ‘ठग लाइफ’ के कर्नाटक में प्रदर्शन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अदालत के इस फैसले से सृजनात्मक स्वतंत्रता और कानून के शासन को लेकर एक मजबूत संदेश भी गया है।

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