अपार्टमेंट मेंटेनेंस पर GST को लेकर लोकसभा में उठा सवाल, निर्मला सीतारमण ने दिए साफ जवाब

नई दिल्ली | अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए राहत और नियमों की जानकारी से जुड़ी एक अहम चर्चा सोमवार को लोकसभा में देखने को मिली। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और बीआरएस सांसद सुरेश कुमार शेतकर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपार्टमेंट मेंटेनेंस शुल्क पर लगने वाले GST को लेकर 6 अहम सवाल पूछे। जवाब में वित्त मंत्री की ओर से स्पष्ट किया गया कि छोटे अपार्टमेंट वालों पर GST का बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। आइए जानते हैं सांसदों ने क्या पूछा और सरकार ने क्या जवाब दिया:
सवाल 1:
क्या छोटे अपार्टमेंट वालों पर मेंटेनेंस शुल्क पर GST लागू होता है?
जवाब:
नहीं। अगर कोई निवासी हर महीने ₹7,500 या उससे कम मेंटेनेंस चार्ज देता है, तो उस पर कोई GST नहीं लगता। यह छूट अपार्टमेंट एसोसिएशन (RWA) को दी जाती है। निवासियों पर सीधे कोई GST लागू नहीं होता।
सवाल 2:
लोगों को अपार्टमेंट GST नियम समझने में दिक्कत होती है, सरकार क्या कर रही है?
👉 जवाब:
सरकार ने इसे लेकर सर्कुलर जारी किया है और GST हेल्पडेस्क, जागरूकता कार्यक्रम जैसे कदम उठाए हैं। साथ ही, अगर कोई RWA की सालाना कमाई ₹20 लाख से ज्यादा है और वह हर सदस्य से ₹7,500 से ज्यादा लेता है, तो उसे GST रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।
सवाल 3:
क्या GST नियम अपार्टमेंट एसोसिएशन के लिए बहुत जटिल हैं?
👉 जवाब:
नहीं। सभी संस्थाओं के लिए एक जैसे नियम हैं। पहले जहां ₹5,000 तक छूट थी, उसे बढ़ाकर ₹7,500 कर दिया गया है, ताकि लोगों को राहत मिल सके
सवाल 4:
₹7,500 से ऊपर मेंटेनेंस शुल्क पर 18% GST क्यों लगाया जाता है?
जवाब:
GST काउंसिल दर तय करती है। ज्यादा चार्ज लेने वाले अपार्टमेंट्स को ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए ये सेवा लग्जरी सेवा की श्रेणी में आती है, जिस पर 18% GST लगाया जाता है।
सवाल 5:
अपार्टमेंट का GST स्टेटस जानने के लिए कोई सर्टिफिकेट लेना जरूरी है क्या?
जवाब:
नहीं। इसके लिए कोई पत्र या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नियमों का पालन जरूरी है, बस।
सवाल 6:
अगर कोई अपार्टमेंट एसोसिएशन समय पर GST नहीं दे पाता तो क्या होगा?
जवाब:
सरकार ने 8 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत बिना जुर्माने या कम जुर्माने के साथ भुगतान की छूट दी गई है। यानी लेट फीस से राहत का मौका दिया गया।